भोपाल नगर निगम (बीएमसी) के भवन अनुज्ञा विभाग द्वारा शनिवार को पिपलानी थाने में एम/एस गंधर्व लैंड एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया जाएगा। यह कार्रवाई पटेल नगर क्षेत्र में स्कूल, पार्क, अस्पताल और खेल मैदान जैसी सार्वजनिक सुविधाओं के लिए आरक्षित जमीन की अवैध बिक्री के मामले में की जा रही है। बीएमसी अधिकारियों के अनुसार, यह मामला गंभीर रूप से शहरी नियोजन और अनुबंधों के उल्लंघन से जुड़ा है।
नगर नियोजक अनुप गोयल ने बताया कि 1.212 एकड़ जमीन जो प्राथमिक विद्यालय के लिए आरक्षित थी, वह नगर निगम की स्वामित्व वाली थी और 1999 में किए गए अनुबंधों के अंतर्गत संरक्षित थी। इसके बावजूद, बिल्डर अनुज ग्रोवर ने इस जमीन को 27 नवंबर 2024 को जय प्रताप सिंह यादव और अभिषेक आनंद को 3.90 करोड़ रुपये में बेच दिया, जो कि 1962 के डाइवर्जन आदेश और नगर निगम के समझौतों का उल्लंघन है।
उक्त जमीन 90.17 एकड़ के उस लेआउट का हिस्सा है जिसे 1961 और 1987 में स्वीकृति दी गई थी। इस लेआउट में स्कूल, अस्पताल, पार्क और सड़क जैसी सार्वजनिक संरचनाओं के लिए विशेष भूखंड निर्धारित थे। 1999 के समझौते की धारा 6 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि ये आरक्षित भूमि नगर निगम के स्वामित्व में ही रहेगी।
इस मामले की जानकारी हाल ही में राज्य मंत्री कृष्णा गौर तक पहुंची, जिनके निर्देश पर बीएमसी अधिकारियों ने विस्तृत जांच के बाद कानूनी कार्रवाई शुरू की है। बीएमसी के सीपी गोयल ने ‘फ्री प्रेस’ को बताया कि शिकायत पत्र अब तक थाने में नहीं पहुंचा है, लेकिन सभी संबंधित दस्तावेज तैयार कर लिए गए हैं।