बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण पर चुनाव आयोग की बड़ी घोषणा: दस्तावेज़ न होने पर भी हो सकेगा सत्यापन

विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) को लेकर बिहार में मचे सियासी घमासान के बीच, राज्य मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने रविवार (6 जुलाई, 2025) को एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। विज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि अब मतदाता जरूरी दस्तावेज़ प्रस्तुत न कर सकें, तब भी उनका नाम मतदाता सूची में सत्यापित किया जा सकता है।

स्थानीय जांच से होगा निर्णय

विज्ञापन में कहा गया, “यदि आप आवश्यक दस्तावेज़ उपलब्ध कराते हैं, तो निर्वाचक नामांकन पदाधिकारी (ERO) के लिए आपका आवेदन प्रक्रिया में लेना आसान हो जाएगा। लेकिन यदि आप दस्तावेज़ देने में असमर्थ हैं, तो ERO स्थानीय जांच या अन्य वैकल्पिक प्रमाण के आधार पर निर्णय ले सकता है।”

यह पहला अवसर है जब चुनाव आयोग ने दस्तावेज़ों के बिना भी सत्यापन को स्वीकार किया है — विपक्ष की लगातार आपत्तियों के बाद यह कदम उठाया गया है।

BLO को तुरंत फॉर्म दें, चाहे दस्तावेज़ न हों

विज्ञापन में मतदाताओं से अपील की गई है कि जैसे ही उन्हें गणना प्रपत्र (एनुमरेशन फॉर्म) BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) से प्राप्त हो, उसे भरकर तुरंत वापस करें। यदि दस्तावेज़ और फोटो उपलब्ध हों तो साथ में दें, अन्यथा सिर्फ फॉर्म भरकर भी BLO को सौंप सकते हैं।

Aadhaar, PAN, MGNREGA कार्ड नहीं मान्य

हालांकि, मतदाता पहचान के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और बैंक पासबुक को अमान्य बताया गया है। इसकी जगह 11 विशिष्ट दस्तावेज़ों को मान्य किया गया है, जिनमें शामिल हैं:

  • जन्म प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट
  • शैक्षणिक प्रमाण पत्र
  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  • वन अधिकार प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • राज्य या स्थानीय निकाय द्वारा जारी पारिवारिक रजिस्टर
  • सरकारी आवास या भूमि आवंटन पत्र
  • सरकारी कर्मचारियों / पेंशनधारकों को जारी दस्तावेज़
  • 1967 से पहले जारी सार्वजनिक दस्तावेज़

कन्फ्यूजन न हो: दस्तावेज़ सूची में बदलाव नहीं, बस प्रक्रिया लचीली

CEO कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि दस्तावेज़ों की सूची यथावत है, लेकिन वोटर की परेशानी को देखते हुए कुछ लचीलापन जोड़ा गया है, जिससे ERO अब दस्तावेज़ों के अभाव में भी फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है। अधिकारी ने स्पष्ट किया, “कम से कम मतदाता फॉर्म भरकर जरूर जमा करें, चाहे दस्तावेज़ और फोटो न भी हो।”

विपक्ष का विरोध और सुप्रीम कोर्ट तक मामला

INDIA गठबंधन के नेताओं ने शुक्रवार (4 जुलाई) को तेजस्वी यादव के नेतृत्व में मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल से मुलाकात की और SIR को अव्यवहारिक व अलोकतांत्रिक करार दिया। उन्होंने आधार कार्ड, राशन कार्ड और मनरेगा कार्ड को मान्य दस्तावेज़ों में शामिल करने की मांग की।

अब तक कितनी हुई प्रगति?

5 जुलाई रात 7 बजे तक:

  • 1,12,01,674 गणना फॉर्म एकत्रित किए गए — जो संभावित मतदाताओं का 14.18% है।
  • इनमें से 23,90,329 फॉर्म अपलोड किए जा चुके हैं।
    • 23,14,602 BLOs के माध्यम से
    • 75,789 आम मतदाताओं द्वारा ऑनलाइन

मुख्य निर्वाचन अधिकारी गुंजियाल ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे SIR प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करें और किसी भी माध्यम (ऑफलाइन या ऑनलाइन) से फॉर्म भरकर दें, ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे।

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