आईएएस मंजुषा राय के घर तोड़फोड़ पर रोक, एसडीएम को हटाया गया

भोपाल जिला एवं सत्र न्यायालय ने गुरुवार को आईएएस मंजुषा राय (उप सचिव, शिक्षा विभाग) के घर के विध्वंस पर रोक लगा दी। कोलार एसडीएम आदित्य जैन को इस मामले में हटा दिया गया है। अदालत ने डेनिशकुंज स्थित मकान के विवाद पर 13 अगस्त तक स्थगन आदेश दिया है। अगली सुनवाई तक दूसरी पार्टी मौजूदा मकान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी।

मामला 2 अगस्त को सामने आया था। विवाद 1864 वर्गफीट भूमि पर बने डुप्लेक्स के एग्रीमेंट, ट्रांसफर और रजिस्ट्री से जुड़ा है। आईएएस राय ने आरोप लगाया था कि गुंडे जेसीबी लेकर उनके घर पहुंचे और तोड़फोड़ शुरू कर दी, लेकिन पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी हस्तक्षेप नहीं कर पाए। इस संबंध में राय के पति विक्रांत राय की ओर से जिला अदालत में याचिका दायर की गई।

अदालत का आदेश

  • प्रतिवादी मकान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और न ही संपत्ति नष्ट करेंगे।
  • 13 अगस्त तक कोई समझौता, बिक्री, बंधक या ट्रांसफर नहीं किया जाएगा।
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