भोपाल कॉलेज फर्जीवाड़ा मामला: कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश

जबलपुर स्थित हाईकोर्ट की प्रधान पीठ ने सोमवार को भोपाल पुलिस आयुक्त को कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ तीन दिन के भीतर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मसूद अमन एजुकेशन सोसायटी के सचिव हैं, जिसके अधीन इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट संचालित होता है। अदालत में यह मामला कॉलेज द्वारा पिछले 20 वर्षों से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर संचालित होने को लेकर चल रहा है।

हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि कॉलेज में इस समय करीब 1,000 छात्र पढ़ रहे हैं, इसलिए फिलहाल कॉलेज को संचालन की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, आने वाले शैक्षणिक सत्र में नए छात्रों का प्रवेश नहीं लिया जा सकेगा।

इस मामले की जांच के लिए एडीजी (कम्युनिकेशन) संजीव सामी की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (SIT) गठित किया गया है। SIT को डेढ़ महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

गौरतलब है कि 2024 में कॉलेज के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके बाद उच्च शिक्षा विभाग ने जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि कॉलेज द्वारा प्रस्तुत दो सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट विभाग से जारी ही नहीं किए गए थे, जबकि चार सॉल्वेंसी संबंधी रजिस्ट्री फर्जी पाई गईं। इसी आधार पर 2025 की शुरुआत में कॉलेज की मान्यता भी रद्द कर दी गई थी।

इस मामले में अदालत में बयान देते हुए पूर्व भाजपा विधायक एवं मसूद के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी ध्रुव नारायण सिंह ने कहा, “कॉलेज पूरी तरह से जाली दस्तावेजों पर आधारित है। हाईकोर्ट ने भोपाल पुलिस आयुक्त को तीन दिनों में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं और साथ ही एक एसआईटी भी गठित की गई है।”

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