भोपाल में खुले में जैव चिकित्सा कचरा फेंकने पर डॉक्टर पर ₹15,000 का जुर्माना

भोपाल नगर निगम ने रविवार को खुले में बायो-मेडिकल वेस्ट (जैव चिकित्सा कचरा) फेंकने पर डॉ. ऋषभ गुप्ता पर ₹15,000 का जुर्माना लगाया। यह कार्रवाई वार्ड 83, जोन 18 के गिरधर रोड और सलैया रोड के बीच खाली पड़ी एक जमीन पर कचरा फेंके जाने की शिकायत के बाद की गई।

निगम के नियमित निरीक्षण के दौरान सफाई कर्मियों ने कचरे में एक पर्ची पर मोबाइल नंबर और पता पाया, जिसके आधार पर डॉक्टर की पहचान की गई। इसके बाद सहायक स्वास्थ्य अधिकारी (AHO) मधुसूदन तिवारी और उनकी टीम ने मौके का निरीक्षण किया और पुष्टि होने पर डॉक्टर गुप्ता को सार्वजनिक स्थान पर खतरनाक मेडिकल वेस्ट फेंकने के अपराध में दोषी पाया।

भोपाल नगर निगम ने डॉक्टर को चेतावनी दी है कि यदि यह कृत्य दोहराया गया तो और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। AHO तिवारी ने कहा कि नगर निगम स्वच्छता बनाए रखने और पर्यावरण व जनस्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के अपने संकल्प पर अडिग है।

नगर निगम की यह सख्ती जनता को साफ-सफाई और स्वास्थ्य सुरक्षा के महत्व की ओर सचेत करती है।

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