31 जुलाई तक कर्मचारियों को प्रमोशन दें: मुख्य सचिव अनुराग जैन का निर्देश

मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) का गठन कर 31 जुलाई तक कर्मचारियों को नवीन पदोन्नति नीति के अनुसार पदोन्नति प्रदान करें।

मुख्य सचिव ने यह निर्देश अधिकारियों के साथ नई पदोन्नति नीति के क्रियान्वयन पर हुई बैठक के दौरान दिए। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दो बार डीपीसी आयोजित की जाएगी — एक जुलाई में और दूसरी दिसंबर में।

9 साल से नहीं हुआ प्रमोशन, अब नहीं होनी चाहिए देरी

जैन ने कहा कि बीते नौ वर्षों से कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं मिली है, इसलिए इसमें अब और देरी नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि कर्मचारियों से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए।

उन्होंने निर्देश दिया कि सभी विभाग विभागीय सलाहकार समितियों का गठन करें और कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय आख्या (ACR), विभागीय जांच और पेंशन मामलों से संबंधित कार्य समय पर पूर्ण करें।

पुलिस विभाग में प्रमोशन पर चर्चा

बैठक में पुलिस महानिदेशक कैलाश माकवाना ने पुलिस विभाग में पदोन्नति में उत्पन्न हो रही जिम्मेदारी (चार्ज) से जुड़े मुद्दे को उठाया। इस पर जैन ने कहा कि यह मामला सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के अधिकारियों के साथ मिलकर सुलझाया जा सकता है।

आरक्षण सीमा का पालन अनिवार्य: एसीएस गृह विभाग

अपर मुख्य सचिव (गृह) जेएन कंसोटिया ने बताया कि पदोन्नति नीति में यह स्पष्ट किया गया है कि अनुसूचित जाति (SC) को 16% और अनुसूचित जनजाति (ST) को 20% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में और अधिक कर्मचारियों को पदोन्नति दी जानी चाहिए।

उन्होंने एकल पदों (single post) को अनारक्षित रखने के मुद्दे को भी उठाया। इस पर जैन ने कहा कि नीति के अनुसार जो अधिकारी सबसे वरिष्ठ होगा, उसी को प्रमोशन मिलेगा।

नीति के लिए रस्तोगी और कटेसरिया को श्रेय

मुख्य सचिव जैन ने पदोन्नति नीति बनाने के लिए अपर मुख्य सचिव (वित्त) मनीष रस्तोगी और सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव अजय कटेसरिया को श्रेय दिया। उन्होंने बताया कि रस्तोगी और जीएडी के एसीएस संजय दुबे इस विषय को उनके सामने लाए थे। रस्तोगी ने नीति पर पहले ही काफी काम कर लिया था, जब वे वित्त विभाग में जाने से पहले GAD में पदस्थ थे।

प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों को नहीं मिलेगा प्रमोशन

बैठक में यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि जो कर्मचारी प्रतिनियुक्ति (on-deputation) पर हैं, उन्हें पदोन्नति नहीं दी जाएगी। वे अपनी मूल विभाग में वापसी के बाद ही पदोन्नति के पात्र होंगे।


निष्कर्ष:
मुख्य सचिव के सख्त निर्देशों के बाद अब सभी विभागों को 31 जुलाई तक प्रमोशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इससे लंबे समय से पदोन्नति की राह देख रहे हजारों कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

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