भोपाल: स्कूल-कॉलेजों के पास तंबाकू बिक्री पर सख्ती, पुलिस कमिश्नर ने दिए निर्देश

हालांकि ‘नशे से दूरी है ज़रूरी’ अभियान समाप्त हो चुका है, लेकिन भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायणाचारी मिश्रा ने शहर के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि वे स्कूल और कॉलेज परिसरों के आसपास सिगरेट, गुटखा, तंबाकू उत्पाद और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करें।

यह निर्देश तब आया है जब यह देखा गया कि शैक्षणिक संस्थानों के पास तंबाकू उत्पादों की आसान उपलब्धता बनी हुई है, जबकि COTPA अधिनियम 2003 के तहत किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध है।

कमिश्नर के निर्देश के बाद, पुलिस टीमें सक्रिय हो गई हैं। वे स्कूल-कॉलेजों के पास मौजूद दुकानों और खोमचों की पहचान कर औचक निरीक्षण कर रही हैं। प्रतिबंधित वस्तुएं बेचने वाले दुकानदारों पर जुर्माना, माल जब्ती और जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “जो भी दुकानदार नाबालिगों को या स्कूल के पास गुटखा या सिगरेट बेचते पाए जाएंगे, उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। हम स्कूल प्रबंधन के साथ मिलकर निगरानी भी कर रहे हैं।”

गौरतलब है कि हाल के दिनों में छात्रों के बीच तंबाकू सेवन में चिंताजनक वृद्धि देखी गई है। शहर के पार्कों, डैम के किनारे और सुनसान स्थानों पर छात्र-छात्राएं सिगरेट पीते हुए देखे जा रहे हैं।

पुलिस का कहना है कि भोपाल में किसी भी स्कूल या कॉलेज कैंपस के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री किसी कीमत पर नहीं होने दी जाएगी। इसके साथ ही पुलिस विभाग ने जागरूकता अभियान शुरू किया है और शिक्षा व स्वास्थ्य विभागों के साथ समन्वय बनाकर काम किया जा रहा है।

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