वीआईपी मार्गों पर ई-रिक्शा संचालन पर रोक के बावजूद जारी आवाजाही, ट्रैफिक व्यवस्था पर असर

शहर के निर्धारित वीआईपी मार्गों पर ई-रिक्शा के संचालन पर स्पष्ट प्रतिबंध के बावजूद बैटरी चालित ये वाहन लगातार देखे जा रहे हैं, जिससे आदेश के कमजोर पालन पर सवाल उठ रहे हैं।

ट्रैफिक विभाग के आदेश के अनुसार, यातायात को सुचारू रखने, आपातकालीन सेवाओं और सुरक्षा काफिलों के निर्बाध आवागमन के लिए सभी प्रमुख वीआईपी कॉरिडोर पर ई-रिक्शा का संचालन प्रतिबंधित है।

प्रतिबंधित मार्गों में शामिल हैं—राजभवन से पॉलिटेक्निक क्रॉसिंग, पॉलिटेक्निक क्रॉसिंग से स्टेट हैंगर, बोट क्लब क्षेत्र, हमीदिया रोड, अल्पना से भोपाल टॉकीज, एपेक्स बैंक से रोशनपुरा, लिंक रोड 1 (बोर्ड ऑफिस स्क्वायर से एपेक्स बैंक), कट्जू अस्पताल तिराहा से रंगमहल तिराहा, वंदे मातरम से 10 नंबर स्टॉप, 10 नंबर स्टॉप से नेशनल हॉस्पिटल, सेंटर प्वाइंट से रोशनपुरा और जीजी फ्लाईओवर। ये सभी मार्ग सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन की दृष्टि से संवेदनशील माने जाते हैं।

हालांकि कई बार चेतावनी और सख्ती के बावजूद इन मार्गों पर ई-रिक्शा चलते देखे जा रहे हैं, खासकर पीक आवर के दौरान। ये धीमी गति से चलने वाले वाहन अक्सर सवारियों को लेने-छोड़ने के लिए बीच सड़क रुक जाते हैं, जिससे ट्रैफिक की रफ्तार टूटती है और सुरक्षा पर असर पड़ता है।

22 जुलाई को प्रतिबंध की घोषणा करते समय ट्रैफिक अधिकारियों ने कहा था कि ई-रिक्शा चालकों को एक सप्ताह चेतावनी दी जाएगी और उसके बाद आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।

ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने स्वीकार किया कि चेकिंग की जा रही है, लेकिन नियमों का पालन कराना चुनौतीपूर्ण है। कई चालक साइड लेन या वैकल्पिक रास्तों से घुसकर फिर वीआईपी मार्गों पर आ जाते हैं।

एसीपी ट्रैफिक अजय वाजपेयी ने बताया कि ई-रिक्शा चालकों को प्रतिबंधित मार्गों के बारे में जागरूक करने की समय सीमा 15 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। चालकों को लगातार नए नियमों की जानकारी दी जा रही है, लेकिन समय सीमा समाप्त होने के बाद उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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